भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट: क्या है, कौन ले सकता है, और इसके फायदे

भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट क्या है?

भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा शुरू की गई एक विशेष वाहन पंजीकरण योजना है। इस नंबर प्लेट का उद्देश्य उन लोगों की सुविधा प्रदान करना है, जिन्हें अपने काम या नौकरी के कारण बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होना पड़ता है। BH सीरीज नंबर प्लेट पूरे भारत में मान्य होती है, जिससे वाहन मालिकों को बार-बार पंजीकरण बदलवाने की परेशानी से छुटकारा मिलता है। यह योजना 28 अगस्त 2021 को लागू की गई थी और अब यह नई व पुरानी गाड़ियों दोनों के लिए उपलब्ध है।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि BH सीरीज नंबर प्लेट क्या है, इसे कौन ले सकता है, इसके फायदे क्या हैं, और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

BH सीरीज नंबर प्लेट की विशेषताएं

BH सीरीज नंबर प्लेट की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • राष्ट्रीय मान्यता: यह नंबर प्लेट पूरे भारत में मान्य है, जिससे दूसरे राज्यों में वाहन पंजीकरण बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती।

  • विशिष्ट प्रारूप: नंबर प्लेट में सबसे पहले पंजीकरण का वर्ष (जैसे 22, 23), फिर “BH” (भारत), इसके बाद 4 अंकों का रैंडम नंबर और दो अक्षर (जैसे XX) होते हैं।

  • सफेद प्लेट, काला टेक्स्ट: यह नंबर प्लेट सफेद रंग की होती है, जिस पर काले अक्षरों में नंबर लिखा जाता है।

  • डिजिटल प्रक्रिया: BH सीरीज का पंजीकरण पूरी तरह डिजिटल है, जिसे वाहन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छूट: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में 2% की छूट दी जाती है।

BH सीरीज नंबर प्लेट कौन ले सकता है?

BH सीरीज नंबर प्लेट हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इसके लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। निम्नलिखित लोग इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनका नियमित रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है।

  • रक्षा कर्मी: सेना, नौसेना, वायुसेना, या पैरामिलिट्री फोर्स में कार्यरत कर्मचारी।

  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs): PSU में कार्यरत कर्मचारी, जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में हैं।

  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी: ऐसी निजी कंपनियों के कर्मचारी, जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में हैं और जिनका स्थानांतरण होता रहता है।

  • बैंकों और प्रशासनिक सेवाओं के कर्मचारी: बैंकों या प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत लोग, जिन्हें नियमित ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है।

नोट: आम नागरिक इस नंबर प्लेट के लिए पात्र नहीं हैं। यह केवल उन लोगों के लिए है, जिनकी नौकरी या व्यवसाय के कारण बार-बार स्थानांतरण होता है।

BH सीरीज नंबर प्लेट के फायदे

BH सीरीज नंबर प्लेट के कई लाभ हैं, जो इसे खास बनाते हैं:

  • रजिस्ट्रेशन की परेशानी से मुक्ति: मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 47 के तहत, किसी वाहन को नए राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक चलाने के लिए पुनः पंजीकरण जरूरी है। BH सीरीज इस झंझट को खत्म करती है।

  • पुलिस जांच से छूट: BH नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को सामान्यतः पुलिस जांच चौकियों पर नहीं रोका जाता, जब तक कि कोई गंभीर उल्लंघन न हो।

  • बीमा वैधता: इस नंबर प्लेट के साथ वाहन का बीमा पूरे देश में मान्य रहता है, जिससे बीमा क्लेम की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आती।

  • रोड टैक्स में बचत: बार-बार रोड टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। रोड टैक्स दो साल के लिए जमा किया जाता है, और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% छूट मिलती है।

  • लचीलापन: यह नंबर प्लेट नए और पुराने दोनों वाहनों के लिए उपलब्ध है।

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BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन कैसे करें?

BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और डिजिटल है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। नीचे आवेदन की प्रक्रिया दी गई है:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. पात्रता जांचें: सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप BH सीरीज के लिए पात्र हैं।

  2. वाहन पोर्टल पर लॉगिन करें: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल (https://vahan.parivahan.gov.in) पर जाएं।

  3. फॉर्म भरें: फॉर्म 20 (नए वाहनों के लिए) और फॉर्म 60 (निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए) भरें।

  4. दस्तावेज जमा करें: पहचान पत्र, पता प्रमाण, कर्मचारी आईडी, और कार्य प्रमाण पत्र (निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए) अपलोड करें।

  5. रोड टैक्स भुगतान: वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर रोड टैक्स (6%-12%) का भुगतान करें।

  6. RTO से अनुमोदन: दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद RTO से BH नंबर प्लेट जारी की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. NOC प्राप्त करें: यदि वाहन पहले से किसी राज्य में पंजीकृत है, तो संबंधित RTO से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लें।

  2. परिवहन विभाग जाएं: नजदीकी RTO कार्यालय में जाएं और BH सीरीज के लिए आवेदन करें।

  3. दस्तावेज जमा करें: सभी आवश्यक दस्तावेज (पहचान पत्र, पता प्रमाण, कर्मचारी प्रमाण पत्र) जमा करें।

  4. शुल्क भुगतान: रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें।

  5. नंबर प्लेट प्राप्त करें: सत्यापन के बाद BH सीरीज नंबर प्लेट जारी की जाएगी।

नोट: पुराने वाहनों के लिए भी BH सीरीज में पंजीकरण करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मूल राज्य से NOC अनिवार्य है।

BH सीरीज नंबर प्लेट का शुल्क

BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए रोड टैक्स वाहन की एक्स-शोरूम कीमत पर आधारित होता है:

  • इलेक्ट्रिक वाहन: 6% रोड टैक्स (2% छूट के साथ)।

  • 20 लाख से कम कीमत की गाड़ियां: 8-10% रोड टैक्स।

  • 20 लाख से अधिक कीमत की गाड़ियां: 12% रोड टैक्स।

  • डीजल वाहन: अतिरिक्त 2% शुल्क।

यह रोड टैक्स दो साल के लिए जमा किया जाता है, जिसके बाद नवीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

सावधानियां और सुझाव

  • पात्रता की जांच: आवेदन से पहले सुनिश्चित करें कि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

  • दस्तावेज पूर्ण रखें: सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कर्मचारी आईडी, NOC, और कार्य प्रमाण पत्र तैयार रखें।

  • वाहन पोर्टल का उपयोग: ऑनलाइन प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक है, इसलिए इसे प्राथमिकता दें।

  • टैक्स रिफंड: यदि आपने मूल राज्य में रोड टैक्स जमा किया है, तो रिफंड के लिए आवेदन करें।

  • वाहन बिक्री: BH सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहन को बेचते समय नए मालिक को स्थानीय RTO में पुनः पंजीकरण करवाना होगा।

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निष्कर्ष

भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट उन लोगों के लिए एक क्रांतिकारी सुविधा है, जिन्हें बार-बार राज्यों के बीच स्थानांतरण करना पड़ता है। यह न केवल समय और धन की बचत करता है, बल्कि वाहन मालिकों को पुलिस जांच और बीमा संबंधी परेशानियों से भी बचाता है। यदि आप केंद्र/राज्य सरकार, रक्षा, PSU, या निजी क्षेत्र (चार से अधिक राज्यों में कार्यालय) में कार्यरत हैं, तो आप इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज ही वाहन पोर्टल पर जाएं और BH सीरीज नंबर प्लेट के साथ अपने वाहन को पूरे भारत में बिना किसी झंझट के चलाएं!

नोट: नवीनतम जानकारी और पात्रता मानदंडों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी RTO से संपर्क करें।

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